जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना के बाद पूरे देश में तनाव और गुस्से का माहौल है। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को जल्द ही सबक सिखाया जाना चाहिए। वर्तमान में, सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके बाद भी कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है।
पहले धारा 370 के बारे में जाना
यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। साथ ही इस राज्य का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसी समय, भारत के अन्य राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में स्थायी निवास नहीं बना सकता है। न ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि समय-समय पर कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग उठती रही है। वर्तमान में, अगर इस समय धारा 370 को हटा दिया जाता है, तो यह सरकार की ओर से देशवासियों के लिए एक बड़ा उपहार हो सकता है।
अब धारा 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली
दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि उन्हें कश्मीर से धारा 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आगे कहा कि अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार के अनुरोध को ध्यान में रखा गया है। उनकी याचिका अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व की है और इसे तुरंत सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।
फिलहाल दोस्तों क्या आप कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जानकारी को लाइक और शेयर करें।
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